'जो एक शादी करेगा...उसे ही MP में रहने का अधिकार':cm बोले- राम एक विवाह करे तो रहीम चार क्यों; मानसून सत्र में आएगा UCC बिल
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद केवल एक विवाह करने वाले व्यक्ति को ही कानूनी रूप से निवास का अधिकार
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद केवल एक विवाह करने वाले व्यक्ति को ही कानूनी रूप से निवास का अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को कटनी में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में UCC विधेयक पेश करेगी। इससे पहले अगली कैबिनेट बैठक में इसके मसौदे को मंजूरी दी जाएगी।
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून क्यों हों? सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर राम एक शादी करेगा तो रहीम दो या चार शादियां क्यों करेगा? मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं और उनके अधिकारों की रक्षा जरूरी है।” तीन तलाक बोलने वाले सीधे जेल जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित UCC लागू होने के बाद राज्य में केवल एक ही विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी।
उन्होंने तीन तलाक का जिक्र करते हुए कहा, "तीन तलाक का दौर खत्म हो चुका है। अगर कोई 'तलाक, तलाक, तलाक' कहेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा।" अगली कैबिनेट में मंजूरी, फिर विधानसभा में आएगा बिल मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल के जगदीशपुर में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में UCC विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी।
इसके बाद सरकार इसे विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश करेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था लागू करना और भेदभाव खत्म करना है।