वसूली गई प्रॉपर्टी पर RBI का नया नियम, बैंक नहीं कर सकते ये काम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को कहा कि कोई बैंक जिसने वसूली प्रक्रिया के तहत किसी मामले में अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को कहा कि कोई बैंक जिसने वसूली प्रक्रिया के तहत किसी मामले में अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया है, वह उसे डिफॉल्ट यूजर्स या संबंधित पक्षों को वापस नहीं बेच सकता है. आरबीआई ने आगे कहा कि सामान्य तौर पर बैंकों से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वे अपने नियमित लोन देने की कामों के बदले NPA पर रिकवरी पर ज्यादा फोकस करें.
