पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से जुड़ी याचिका SC ने की खारिज: कहा- सिस्टम पर भरोसा रखिए; जानें क्या है मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका खारिज करते हुए अदालत कहा कि याचिकाकर्ता पहले कानून के तहत उपलब्ध सभी वैकल्पिक उपाय अपनाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस और आईटी नियमों के तहत कार्रवाई की व्यवस्था मौजूद है, इसलिए सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया जा सकता।
