'पति की सैलरी का 25% गुजारा भत्ता देना अनिवार्य नहीं', इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा है कि तलाकशुदा पति की सैलरी का 25 प्रतिशत हिस्सा पत्नी को गुजारा भत्ते के तौर पर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा है कि तलाकशुदा पति की सैलरी का 25 प्रतिशत हिस्सा पत्नी को गुजारा भत्ते के तौर पर देना अनिवार्य नियम नहीं है. जस्टिस अचल सचदेव ने कहा कि यह सिर्फ एक सामान्य दिशा-निर्देश है और अदालतों के पास मामले के तथ्यों के आधार पर इससे कम या ज्यादा भत्ता तय करने का अधिकार है.
