'मेंटेनेंस में पति की सैलरी का 25% देना जरूरी नहीं', इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की सैलरी का 25 प्रतिशत हिस्सा गुजारा भत्ते के तौर पर देना जरूरी नहीं, यह सिर्फ एक सामान्य
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की सैलरी का 25 प्रतिशत हिस्सा गुजारा भत्ते के तौर पर देना जरूरी नहीं, यह सिर्फ एक सामान्य नियम है. कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद भी पत्नी को भत्ता पाने का हक है, अगर वह खुद कमाने में सक्षम नहीं है और दोबारा शादी नहीं की.
