हाफिज सईद के खिलाफ जम्मू कोर्ट से गैर-जमानती वारंट जारी:nia ने चार्जशीट में कहा था- हाफिज ने पहलगाम हमले की साजिश रची, जंग छेड़ी
जम्मू की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद के खिलाफ पहलगाम केस में गैर-जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष
जम्मू की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद के खिलाफ पहलगाम केस में गैर-जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए हाफिज को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी होगी। कोर्ट ने 8 जुलाई को आदेश जारी किया था, जानकारी मंगलवार को सामने आई है। इससे पहले 6 जुलाई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पहलगाम हमले को लेकर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी।
एजेंसी ने कहा था कि बैसरनघाटी में हुए आतंकी हमले की साजिश हाफिज सईद ने ही रची थी। NIA ने हाफिज पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया है। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों की हत्या की थी। हमले में 26 टूरिस्ट मारे गए थे। इसके बाद भारत ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और PoK में 9 ठिकानों पर हमला किया था।
भारत का दावा है कि इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पहलगाम हमले की दो तस्वीरें… पहली चार्जशीट 15 दिसंबर को दाखिल पहलगाम हमले के बाद NIA ने 15 दिसंबर 2025 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर साजिद जट समेत 6 आतंकियों को आरोपी बनाया था। उस वक्त हाफिज सईद का नाम सामने नहीं आया था।
पहलगाम हमले के 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकियों का हैंडलर सैफुल्लाह जट्ट उर्फ लंगड़ा अभी जिंदा है। उस पर 10 लाख का इनाम है। NIA चार्जशीट में अब तक 5 खुलासे… पहलगाम हमले के बाद भारत के बड़े ऑपरेशन