राजस्थान में दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकते हैं चुनाव
राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए 'दो से अधिक संतान' होने पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता खत्म कर दी है
राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए 'दो से अधिक संतान' होने पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता खत्म कर दी है.
25 मार्च 2026 की राजपत्र अधिसूचना के तहत राजस्थान पंचायती राज कानून में संशोधन किया गया है. अब किसी भी व्यक्ति को केवल दो से
अधिक बच्चे होने के आधार पर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा. इस बदलाव से अधिक लोगों के लिए पंचायत चुनाव लड़ने का रास्ता खुल
गया है और आगामी चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है.
