छत पर पेट्रोल बम, नाले में लाश और 91 गवाह; ताहिर हुसैन केस की इनसाइड स्टोरी
दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई आरोपियों को हत्या, दंगा
दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई आरोपियों को हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया है.
कोर्ट ने कहा कि गवाहों, फोरेंसिक रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से अभियोजन आरोप साबित करने में सफल रहा. अदालत ने बचाव पक्ष के झूठा फंसाने
और एफआईआर में हेरफेर के दावों को खारिज कर दिया. दोषियों की सजा पर अलग से सुनवाई होगी.
