UP RERA का फैसला, खरीदारों को वापस मिलेगी ज्यादा वसूली गई GST
नए नियमों के मुताबिक, प्रोजेक्ट कैंसिल होने या अलॉटमेंट रद्द होने की स्थिति में खरीदार अब सीधे GST पोर्टल के जरिए अपने रिफंड का दावा
नए नियमों के मुताबिक, प्रोजेक्ट कैंसिल होने या अलॉटमेंट रद्द होने की स्थिति में खरीदार अब सीधे GST पोर्टल के जरिए अपने रिफंड का दावा कर सकते हैं. अथॉरिटी ने इसके लिए 2 साल की समय-सीमा तय की है और सभी बिल्डरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे तय दरों से एक भी रुपया ज्यादा न वसूलें.
