दिल्ली दंगों में इंसाफ की बारी, अंकित के हत्यारे ताहिर हुसैन को कितनी हो सकती है सजा?
साल 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को बड़ा
साल 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया.
अदालत ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है. करीब छह साल तक चली जांच, फॉरेंसिक साक्ष्यों, गवाहों के बयान और लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला आया.
कोर्ट ने उन्हें हत्या, अपहरण और दंगे जैसे गंभीर अपराधों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना है. अब सबसे
बड़ा सवाल यह है कि इन धाराओं में क्या प्रावधान हैं और दोष सिद्ध होने पर कितनी सजा हो सकती है?
