SIR: नये मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अपने माता-पिता का एसआईआर विवरण देना होगा
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया से जुड़े नियमों को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब केवल कुछ मौजूदा मतदाताओं
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया से जुड़े नियमों को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब केवल कुछ मौजूदा मतदाताओं ही नहीं, बल्कि नए आवेदकों को भी अपने माता-पिता की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य होगा। आयोग का कहना है कि इससे मतदाताओं की मैपिंग बेहतर होगी और दस्तावेजों की संख्या भी कम होगी।
