राजस्थान पुलिस के सरकारी रिकॉर्ड में 'दलित' बोलने-लिखने पर रोक
राजस्थान पुलिस विभाग ने अपने सभी सरकारी दस्तावेजों, एफआईआर, फॉर्म और प्रमाण पत्रों में 'दलित' शब्द के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी
राजस्थान पुलिस विभाग ने अपने सभी सरकारी दस्तावेजों, एफआईआर, फॉर्म और प्रमाण पत्रों में 'दलित' शब्द के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. इसके स्थान पर केवल 'अनुसूचित जाति' शब्द का प्रयोग अनिवार्य किया गया है. यह आदेश अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के पत्र के माध्यम से जारी किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप है.
