ये 7 नियम जान लीजिए... फिर कहीं भी खरीदें घर, नहीं होगी कानूनी झंझट
7. स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन घर खरीदने के लिए स्टैम्प ड्यूटी हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है, लेकिन समान्यत: यह 3 फीसदी से 8
7. स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन घर खरीदने के लिए स्टैम्प ड्यूटी हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है, लेकिन समान्यत: यह 3 फीसदी से 8 फीसदी के बीच माना जाता है.
इसका कैलकुलेशन मार्केट रेट या सर्किल रेट, जो भी ज्यादा हो, उस आधार पर होता है. स्टैम्प ड्यूटी के अलावा, रजिस्ट्रेशन फीस 1 फीसदी तक देना पड़ता है.
घर की रजिस्ट्री के समय दी जाने वाली स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस को भी आप भुगतान वाले वर्ष में धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख की कुल सीमा के भीतर क्लेम कर सकते हैं.
महिलाओं को स्टैम्प ड्यूटी में 1 से 2 फीसदी तक की छूट दी जाती है.
