Kerala: 31 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग को प्री-टर्म डिलीवरी की इजाजत, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर HC का फैसला
केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को 31 हफ्ते की गर्भवती 15 साल की एक छात्रा को समय से पहले डिलिवरी कराने की इजाजत दे दी। अदालत
केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को 31 हफ्ते की गर्भवती 15 साल की एक छात्रा को समय से पहले डिलिवरी कराने की इजाजत दे दी। अदालत ने यह फैसला मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और नाबालिग व उसके परिवार की इच्छा को ध्यान में रखते हुए सुनाया।
लड़की की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भ समाप्त करने या समय से पहले प्रसव कराने की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने कहा,
लड़की नाबालिग है और वह पढ़ाई कर रही है। नाबालिग और उसका परिवार गर्भ जारी नहीं रखना चाहते।
