वेबसाइट-नोटिस बोर्ड पर लिखनी होगी पूरी फीस, मद्रास HC का आदेश
मद्रास हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को बड़ा झटका दिया और सरकार के सर्कुलर पर 'स्टे' लगाने से साफ इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिका
मद्रास हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को बड़ा झटका दिया और सरकार के सर्कुलर पर 'स्टे' लगाने से साफ इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए सरकारी आदेश को सही ठहराया और स्कूलों को अपनी फीस पूरी पारदर्शिता के साथ नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया.
