4 दशक पुराने घूस मामले में पूर्व लेखपाल की सजा बरकरार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1977 में मात्र 300 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए एक पूर्व लेखपाल की 1985 की सजा को बरकरार रखा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1977 में मात्र 300 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए एक पूर्व लेखपाल की 1985 की सजा को बरकरार रखा है. न्यायालय ने 41 वर्ष पुरानी आपराधिक अपील को खारिज करते हुए पूर्व लेखपाल महेश चंद को एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा का आदेश दिया और उन्हें चार हफ्ते के अंदर ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति संजीव कुमार की एकलपीठ ने तीन जुलाई को दिए फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के ये साबित कर दिया है कि आरोपी ने चकबंदी (consolidation) की कार्यवाही के दौरान अवैध रूप से पैसे लिए थे.
