भरत तिवारी के माता-पिता को मुआवजा मिले... सरकार को निर्देश
भोजपुर के भरत भूषण तिवारी मौत मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को मृतक के माता-पिता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया
भोजपुर के भरत भूषण तिवारी मौत मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को मृतक के माता-पिता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
आयोग ने कहा कि यह राहत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(सी) के तहत दी गई है और इससे सरकार की कानूनी जिम्मेदारी तय नहीं होती.
पोस्टमार्टम में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई है. मामले की न्यायिक जांच जारी है और अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 को होगी.
