49 साल पहले ली थी 300 रुपये की रिश्वत, लेखपाल को काटनी ही होगी जेल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 41 साल पुरानी आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने करीब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 41 साल पुरानी आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने करीब 49 साल पहले मात्र 300 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए चकबंदी लेखपाल की एक वर्ष की जेल की सजा को पूरी तरह बरकरार रखा है.
