एक गलती और बंद हो गया PAN, जुर्माना देकर ऐसे होगा चालू
इन यूजर्स के लिए जरूरी है लिंकिंग गौरतलब है कि नए पैन के लिए आवेदन करने वालों के लिए तो उनके आधार के साथ इसके
इन यूजर्स के लिए जरूरी है लिंकिंग गौरतलब है कि नए पैन के लिए आवेदन करने वालों के लिए तो उनके आधार के साथ इसके लिंकिंग की प्रक्रिया ऑटोमैटिक पूरी हो जाती है.
वहीं जिन्हें 1 जुलाई 2017 या इससे पहले पैन आवंटित किया गया है, उन्हें इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ये काम करना होता है. लेकिन अब इसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में तय 1000 रुपये के शुल्क के साथ अपने पैन को आधार से लिंक कर इसे एक्टिव किया जा सकता है.
यह नियम उन पैन कार्ड धारकों पर भी लागू होता है, जिन्होंने शुरू में आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके पैन प्राप्त किया था. (Photo:
ITG)
