सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: Nclat का आदेश और CCI का 202 करोड़ का जुर्माना रद्द, अमेजन को मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया क्या फैसला? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने फैसला सुनाते हुए कहा, "तमाम निष्कर्षों को देखते हुए अपील की अनुमति दी जाती है। एनसीएलएटी द्वारा 13 जून 2022 को पारित निर्णय और सीसीआई द्वारा 17 दिसंबर 2021 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।" यह फैसला अमेजन
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया क्या फैसला? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने फैसला सुनाते हुए कहा, "तमाम निष्कर्षों को देखते हुए अपील की अनुमति दी जाती है। एनसीएलएटी द्वारा 13 जून 2022 को पारित निर्णय और सीसीआई द्वारा 17 दिसंबर 2021 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।" यह फैसला अमेजन के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, जो फ्यूचर ग्रुप के साथ अपने सौदे को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहा था।
खबर अपडेट की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के 17 दिसंबर 2021 के उस आदेश को भी पलट दिया है, जिसमें अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके साथ ही सीसीआई के आदेश में फ्यूचर के साथ उसका सौदा निलंबित कर दिया गया था।न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने फैसला सुनाते हुए कहा, "तमाम निष्कर्षों को देखते हुए अपील की अनुमति दी जाती है।
एनसीएलएटी द्वारा 13 जून 2022 को पारित निर्णय और सीसीआई द्वारा 17 दिसंबर 2021 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।" यह फैसला अमेजन के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, जो फ्यूचर ग्रुप के साथ अपने सौदे को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी अमेजन को बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसने फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेजन के निवेश सौदे पर लगे एंटी-ट्रस्ट निलंबन के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी थी। यह फैसला बुधवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सुनाया।
