TMC की 21 जुलाई रैली पर हाई कोर्ट सख्त: क्या हाईकोर्ट की अवमानना में फंसेंगे ममता और अभिषेक? देना होगा हलफनामा
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अध्यक्ष ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को एक अवमानना याचिका में
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अध्यक्ष ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को एक अवमानना याचिका में चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका में आरोप लगाया गया है कि पार्टी की वर्ष 2018 में 21 जुलाई की 'शहीद दिवस' रैली के दौरान मुख्य सड़कों को अवरुद्ध न करने संबंधी अदालत के पूर्व आदेश का उल्लंघन किया गया था।
याचिकाकर्ता ने मई 2018 में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश की अवमानना का आरोप लगाया है। उस आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि
किसी भी सार्वजनिक सभा या जमावड़े के कारण मुख्य सड़कों को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता।
