ऑफिस की चायपत्ती घर ले गया कर्मचारी तो गई नौकरी, अब बहाली के आदेश
बोकारो डीआरडीए में संविदा पर कार्यरत चपरासी रंजीत कुमार हिमांशु को चायपत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में बर्खास्त किए जाने का आदेश
बोकारो डीआरडीए में संविदा पर कार्यरत चपरासी रंजीत कुमार हिमांशु को चायपत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में बर्खास्त किए जाने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अदालत ने कार्रवाई को असंवेदनशील और असमानुपातिक बताते हुए कर्मचारी की बहाली तथा 50 प्रतिशत बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश दिया.
