ट्रक हादसे में हुई थी नवजात की मौत, अब पेरेंट्स को मिलेगा 15.10 लाख मुआवजा
ठाणे के की एक अदालत ने एक दुर्घटना में आठ महीने के बच्चे की मौत पर उसके माता-पिता को 15.10 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
ठाणे के की एक अदालत ने एक दुर्घटना में आठ महीने के बच्चे की मौत पर उसके माता-पिता को 15.10 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया है. ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी और ट्रक मालिक को संयुक्त रूप से भुगतान करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने बच्चे को बिना कमाई वाला व्यक्ति नहीं माना और मुआवजे की रकम कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के आधार पर तय की.
