ED: पूर्व IPS के पास मिली आय से 77 करोड़ रुपये की ज्यादा संपत्ति, ईडी ने अटैच की 53 करोड़ की प्रॉपर्टी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुवाहाटी ज़ोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 5(1) के दूसरे प्रावधान के तहत एक अस्थायी कुर्की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुवाहाटी ज़ोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 5(1) के दूसरे प्रावधान के तहत एक अस्थायी कुर्की (प्रोविजनल अटैचमेंट) आदेश जारी किया है। इसके तहत भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रशांत कुमार दत्ता (जो असम पुलिस सेवा से पदोन्नत होकर आईपीएस बने थे और पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) के पद से सेवानिवृत्त हुए थे) तथा उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी समूह कंपनियों की लगभग 53.28 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। ईडी ने यह जांच असम पुलिस की विजिलेंस एवं एंटी-करप्शन शाखा में दर्ज मामले के आधार पर शुरू की थी। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत दर्ज किया गया था, जो PMLA के तहत अनुसूचित अपराध की श्रेणी में आता है।
