Kerala HC: 'प्रियदर्शिनी योजना' के खिलाफ दायर PIL खारिज; महिलाओं और ट्रांसजेंडर की मुफ्त बस यात्रा योजना मंजूर
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार की ‘प्रियदर्शिनी योजना’ के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। इस योजना के तहत महिलाओं
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार की ‘प्रियदर्शिनी योजना’ के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। इस योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की साधारण बस सेवाओं में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है।
मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है, जिसका उद्देश्य कामकाजी और जरूरतमंद
महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। ऐसे में अदालत के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।
