UP में रियल एस्टेट एजेंटों पर कड़ा एक्शन, हर 3 महीने में देनी होगी ये रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश में घर खरीदारों और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने एक बड़ा और
उत्तर प्रदेश में घर खरीदारों और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है. यूपी रेरा ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के मकसद से रियल एस्टेट एजेंटों के लिए नए अनुपालन नियम लागू कर दिए हैं. इसके तहत अब सभी पंजीकृत एजेंटों को हर 3 महीने (तिमाही) में अपने लेन-देन की रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है.
