Lucknow, India

ऋतब्रत बनर्जी मामले में TMC को झटका: विधानसभा स्पीकर के फैसले पर रोक नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया इनकार

Published 18 June 2026 · india

पश्चिम बंगाल में ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता(LoP) बनाए जाने के फैसले पर विवाद हो रहा है। विधानसभा स्पीकर के इस फैसले को ममता

पश्चिम बंगाल में ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता(LoP) बनाए जाने के फैसले पर विवाद हो रहा है। विधानसभा स्पीकर के इस फैसले को ममता बनर्जी के खेमे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में अदालत कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं करेगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस कृष्णा राव ने तत्काल आदेश पारित करने से इनकार करते हुए पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ऋतब्रत बनर्जी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि स्पीकर के फैसले का विरोध कर रहा गुट तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करे।

अदालत ने दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट के निर्देश के अनुसार अगली सुनवाई तक स्पीकर का फैसला यथावत रहेगा। अब इस

मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। कोर्ट के आदेश के बाद मामले में तृणमूल कांग्रेस के अलावा भाजपा की तरफ से भी बयान सामने आए हैं।

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