SMC गाइडलाइन पर निजी स्कूलों को राहत, शिक्षा मंत्रालय ने बदला अपना फैसला
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) से जुड़ी गाइडलाइन पर निजी स्कूलों की आपत्तियों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को साफ किया है कि ये गाइडलाइन उन निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर नहीं लागू होगी, जिन्हें किसी तरह की सरकारी मदद या अनुदान नहीं मिलता है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) से जुड़ी गाइडलाइन पर निजी स्कूलों की आपत्तियों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को साफ किया है कि ये गाइडलाइन उन निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर नहीं लागू होगी, जिन्हें किसी तरह की सरकारी मदद या अनुदान नहीं मिलता है। इससे पहले मंत्रालय ने इस गाइडलाइन को जारी करते हुए कहा था कि यह सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलों पर लागू होगी।
शिक्षा मंत्रालय ने एसएमसी पर अपने रुख में यह बदलाव तब किया है, जब निजी स्कूलों की ओर से गाइडलाइन को लेकर लगातार आपत्ति दर्ज करायी जा रही थी। निजी स्कूल संचालक समितियों ने इस मुद्दे पर मंत्रालय को भी अपनी चिंता से अवगत कराया था। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि वह ऐसे स्कूलों को ज्यादा पारदर्शिता, जबावदेही व सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एसएमसी गठित करने लिए प्रोत्साहित करती रहेगी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम मंत्रालय ने एसएमसी से जुड़े इस फैसले में किए गए बदलाव से अवगत कराते हुए कहा कि ये गाइडलाइन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सेक्शन 2 (एन) -चार के तहत आने वाले उन सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होतीं, जो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कोई सरकारी सहायता या अनुदान नहीं लेते है।
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