Lucknow, India

West Bengal: टीएमसी को लगा एक और झटका, पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा गिरफ्तार; लगे धोखाधड़ी से लेकर ये गंभीर आरोप

Published 7 June 2026 · india

सरकारी वकील नजीम हबीब ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2021 में सुजॉय हाजरा ने इमरान नामक एक शिकायतकर्ता से 10 लाख

सरकारी वकील नजीम हबीब ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2021 में सुजॉय हाजरा ने इमरान नामक एक शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये लिए थे, जिसे उन्होंने वापस नहीं किया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने शिकायतकर्ता की संपत्ति भी वापस नहीं लौटाई।वकील ने आगे बताया, "आरोप लगने के बाद जब शिकायतकर्ता आरोपी के घर गया, तो सुजॉय हाजरा ने उसे मिलने से इनकार कर दिया।" उन्होंने बताया कि इस मामले में आईपीसी की कई गैर-जमानती धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 461, 472, 120B (आपराधिक साजिश) और 409 (सरकारी संपत्ति का गबन) शामिल हैं।यह मामला तब और गंभीर हो गया जब पता चला कि इसमें सरकारी संपत्ति शामिल है और धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। इसके नतीजतन यह मामला आपराधिक विश्वासघात और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

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