Lucknow, India

दिल्ली हाई कोर्ट से Fiitjee को बड़ी राहत, ED ने बिना शर्त वापस ली प्रेस रिलीज

Published 4 June 2026 · india

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में FIITJEE और उसके निदेशकों के खिलाफ जारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की प्रेस रिलीज को लेकर एजेंसी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया कि ED द्वारा 26 अप्रैल 2025 को जारी अपनी प्रेस रिलीज को बिना शर्त वापस ले लिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में FIITJEE और उसके निदेशकों के खिलाफ जारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की प्रेस रिलीज को लेकर एजेंसी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया कि ED द्वारा 26 अप्रैल 2025 को जारी अपनी प्रेस रिलीज को बिना शर्त वापस ले लिया है। यह प्रेस रिलीज ED के लखनऊ जोनल ऑफिस द्वारा FIITJEE के नोएडा और दिल्ली स्थित दफ्तरों तथा कुछ निदेशकों और अधिकारियों के आवासों पर की गई तलाशी के बाद जारी की गई थी।

इसमें FIITJEE और उसके अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। FIITJEE ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि ED की प्रेस रिलीज दुर्भावनापूर्ण, मानहानिकारक और तथ्यों से परे थी। संस्थान का कहना था कि एजेंसी ने बिना किसी ठोस साक्ष्य के कई आरोप और अनुमान पेश किए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि प्रेस रिलीज में जिस प्रारंभिक विश्लेषण रिपोर्ट (Preliminary Analysis Report) का हवाला दिया गया था, ऐसी कोई रिपोर्ट वास्तव में मौजूद ही नहीं थी।

साथ ही यह प्रेस रिलीज गृह मंत्रालय (MHA) के 1 अप्रैल 2010 के कार्यालय ज्ञापन के भी खिलाफ थी। खबरें और भी सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर माना कि ED की प्रेस रिलीज उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने एजेंसी से पूछा कि क्या वह प्रेस रिलीज में संशोधन करना चाहती है या मामले पर मेरिट के आधार पर सुनवाई कराना चाहती है। इस दौरान ED की ओर से यह स्वीकार किया गया कि कथित 'प्रारंभिक विश्लेषण रिपोर्ट' मौजूद नहीं है और एजेंसी आरोपों को prima facie साबित करने में असमर्थ रही।

इसके बाद ED के वकील ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी ने निर्देश लेकर विवादित प्रेस रिलीज को बिना शर्त वापस लेने का फैसला किया है।

Read full story on TheBriefWire

Loading…