Lucknow, India

SC Updates: महिला वकीलों के प्रतिनिधित्व पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; सिख धार्मिक संपत्तियों पर PIL सुनने से इनकार

Published 19 May 2026 · india

धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सिख संपत्तियों पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देशभर में सिख धार्मिक और विरासत संपत्तियों की सुरक्षा, ऑडिट और नियमन को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और

धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सिख संपत्तियों पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देशभर में सिख धार्मिक और विरासत संपत्तियों की सुरक्षा, ऑडिट और नियमन को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता चरणजीत सिंह को अपनी मांग संसद की याचिका समिति के सामने उठाने की सलाह दी।

याचिकाकर्ता चरणजीत सिंह, जो एक दिल्ली स्थित सिख संस्था से जुड़े बताए गए, ने खुद अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत से नोटिस जारी करने की अपील करते हुए पीठ के सामने नतमस्तक भी हुए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन याचिका में उठाए गए मुद्दे कानून में संशोधन और नीतिगत फैसलों से जुड़े हैं, जो संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

पीठ ने कहा कि यदि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करती है तो इसे धार्मिक मामलों में दखल के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी कि यदि संसदीय समिति से संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है तो

वह दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। याचिका में राष्ट्रीय खालसाई सिख विरासत संरक्षण प्राधिकरण गठित करने, सिख धार्मिक संपत्तियों की सूची तैयार करने, सीएजी से विशेष ऑडिट कराने तथा कथित अवैध लेनदेन की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की गई थी।

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