हनीफ खान केस: गुजरात में सात पुलिसकर्मियों पर चलेगा हत्या का केस, अदालत ने SIT की क्लोजर रिपोर्ट की अस्वीकार
गुजरात के सुरेंद्रनगर की एक अदालत ने वांछित अपराधी हनीफ खान मलिक और उसके नाबालिग बेटे की पुलिस कार्रवाई में हुई मौत के मामले में
गुजरात के सुरेंद्रनगर की एक अदालत ने वांछित अपराधी हनीफ खान मलिक और उसके नाबालिग बेटे की पुलिस कार्रवाई में हुई मौत के मामले में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी।
अदालत ने सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या व आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) केपी शर्मा
की अदालत ने 18 जुलाई को यह आदेश दिया। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को समन जारी कर 8 अगस्त को अदालत में उपस्थित होने को
कहा गया है।
