केरल वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से राहत, HC के आदेश में बदलाव
सुप्रीम कोर्ट ने केरल वक्फ बोर्ड को अंतरिम राहत देते हुए केरल हाईकोर्ट के एक आदेश में बदलाव किया है. कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने केरल वक्फ बोर्ड को अंतरिम राहत देते हुए केरल हाईकोर्ट के एक आदेश में बदलाव किया है. कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के पैरा-6 को हटाने के लिए कहा है.
इसमें कहा गया था कि राज्य वक्फ बोर्ड का कामकाज जॉइंट सेक्रेटरी की निगरानी में होगा. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जॉइंट सेक्रेटरी बोर्ड
के सदस्य के रूप में पहले की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे. हालांकि, हाईकोर्ट की अनुमति के बिना किसी बड़े रकम को खर्च करने से
जुड़े निर्देश समेत अन्य मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला मंगलवार को फिर हाईकोर्ट के सामने आएगा और हाईकोर्ट इस पर जल्द फैसला करे.
