ED: भक्तों को धोखा देने के लिए भोंदू बाबा ने खुद को बताया शिव का अवतार, लोगों की संपत्तियों पर किया हाथ साफ
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल ऑफिस ने मुंबई की स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) में अशोक कुमार एकनाथ खरात (उर्फ कैप्टन/भोंदू बाबा), उनकी पत्नी कल्पना खरात
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल ऑफिस ने मुंबई की स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) में अशोक कुमार एकनाथ खरात (उर्फ कैप्टन/भोंदू बाबा), उनकी पत्नी कल्पना खरात और चार अन्य लोगों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग की शिकायत (पीसी) दर्ज की है।
यह मामला पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ा है। इसमें धारा 4 के तहत सजा का प्रावधान है। भोंदू
बाबा ने भक्तों को धोखा देने के लिए खुद को भगवान शिव का अवतार बताया। लोगों के पैसे व संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया।
