Published 5/20/2026, 9:20:17 PM · Updated 5/21/2026, 2:02:12 PMBy TheBriefWire Editorial Team
Key points
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा के लिए पहले अनुमति लेनी होगी।
हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें पहले जांच अधिकारी को 48 घंटे का नोटिस देना अनिवार्य है।
हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश बनर्जी की उस याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी रैलियों में की गई अपनी टिप्पणियों को लेकर दर्ज एक आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की थी।शिकायतकर्ता ने टीएमसी सांसद पर विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप लगाया था।
सीनियर एडवोकेट कल्याण बंद्योपाध्याय हाईकोर्ट में अभिषेक बनर्जी की तरफ से पेश हुए और आरोप लगाया कि उनके क्लाइंट के खिलाफ मामला दुर्भावनापूर्ण है।
उन्होंने कहा, 'यह सत्ता बदलने के तुरंत बाद दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुकदमा चलाने के खिलाफ है।'हालांकि, कोर्ट ने बनर्जी...