Published 5/20/2026, 11:13:56 PM · Updated 5/21/2026, 2:02:08 PMBy TheBriefWire Editorial Team
Key points
कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को एसआईटी बनाने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ ने कहा कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक (पूर्व) इस टीम का नेतृत्व करेंगे।
टीम के अन्य दो सदस्यों के नाम अदालत के आदेश के 48 घंटों के भीतर तय किए जाएंगे।
अदालत ने इस घटना के सामाजिक प्रभाव को देखते हुए यह फैसला लिया है।यह एसआईटी उन आरोपों की जांच करेगी जिनमें कहा गया है कि घटना के तुरंत बाद सबूतों को नष्ट किया गया और मामले को दबाने की कोशिश की गई।
जांच टीम उस समय से अपनी पड़ताल शुरू करेगी जब ट्रेनी डॉक्टर ने 9 अगस्त 2024 की रात को अस्पताल में खाना खाया था।