जजों पर काम के बोझ को जाने बगैर त्वरित सुनवाई का नहीं दिया जा सकता है निर्देश: सुप्रीम कोर्ट

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Published 5/21/2026, 3:44:43 PM · Updated 5/21/2026, 4:35:34 PMBy TheBriefWire Editorial Team

जजों पर काम के बोझ को जाने बगैर त्वरित सुनवाई का नहीं दिया जा सकता है निर्देश: सुप्रीम कोर्ट

Key points

  • जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली।
  • सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक मामले की जल्दी सुनवाई का निर्देश देने की मांग पर विचार करने से इन्कार करते हुए कहा कि वह हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर उनके काम के बोझ को ध्यान में रखे बगैर मामले पर सुनवाई की समय सीमा तय करके उन पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाल सकते।
  • सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा के भीतर एक मामले की सुनवाई करने के लिए नियमित मामलों की सुनवाई खत्म होने के बाद रात 7.10 बजे तक बैठना पड़ा।
  • आखिरकार उन्होंने आदेश पारित करने को यह कहते हुए टाल दिया कि वह भूखे, थके हुए और फैसला लिखवाने के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ थे।
  • जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जैसा कि एक जज ने लिखा था, शायद सही ही लिखा था कि, सुप्रीम कोर्ट ने इस...

Quick context: जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली।

Published May 21, 2026.


📌 Source: Dainik Jagran

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