'पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी शून्य', राजस्थान हाई कोर्ट इस मामले में पति की अपील खारिज की | The BriefWire
'पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी शून्य', राजस्थान हाई कोर्ट इस मामले में पति की अपील खारिज की
Published on 5/20/2026, 8:28:18 PM
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जागरण संवाददाता, जोधपुर।
राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने बिना कानूनी तलाक लिए नाता प्रथा के जरिए दूसरी शादी करने और फिर पहली पत्नी से तलाक मांगने वाले एक पति की अपील को खारिज कर दिया।
जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने एक फैसले में राजसमंद की फैमिली कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना तलाक दूसरी शादी शून्य है और इसे कोई कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती।
दरअसल राजसमंद जिले की निवासी युवक की शादी 5 मई 1992 को भीलवाड़ा की एक महिला के साथ हुई थी।