'अगर आरोपी को आपत्ति नहीं तो कोर्ट चला सकते हैं देशद्रोह का मुकदमा', सुप्रीम कोर्ट का फैसला

More Politics & Headlines news · Trending news

Published 5/21/2026, 5:32:58 PM · Updated 5/21/2026, 7:56:07 PMBy TheBriefWire Editorial Team

'अगर आरोपी को आपत्ति नहीं तो कोर्ट चला सकते हैं देशद्रोह का मुकदमा', सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Key points

  • डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।
  • देशद्रोह कानून (धारा 124ए) पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और मानवीय फैसला सुनाया है।
  • इसने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपित को कोई आपत्ति न हो, तो अदालतें देशद्रोह से जुड़े मामलों की सुनवाई और ट्रायल को आगे बढ़ा सकती हैं।
  • चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम.
  • पंचोली की पीठ ने यह व्यवस्था 17 साल से जेल में बंद एक आरोपित की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी।

Quick context: डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।

Published May 21, 2026.


📌 Source: Dainik Jagran

BriefWire The BriefWire