राष्ट्रपति को विमानन विश्वविद्यालय कर्मी को बर्खास्त करने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला

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Published 5/21/2026, 8:30:00 PM · Updated 5/22/2026, 1:00:02 AMBy TheBriefWire Editorial Team

राष्ट्रपति को विमानन विश्वविद्यालय कर्मी को बर्खास्त करने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला

Key points

  • पीटीआई, नई दिल्ली।
  • सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के 'विजिटर' होने के नाते भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और उसकी सेवाएं समाप्त करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं।
  • कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
  • विवाद की जड़ पहले रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी यह पूरा मामला अमेठी स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के 'पहले रजिस्ट्रार' जितेंद्र सिंह से जुड़ा है।
  • उनकी नियुक्ति साल 2019 में विश्वविद्यालय अधिनियम के विशेष प्रविधानों के तहत हुई थी।

Quick context: सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के 'विजिटर' होने के नाते भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई...

Published May 21, 2026.


📌 Source: Dainik Jagran

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