Ncert विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से 3 शिक्षाविदों को दी राहत, वापस लिया कार्रवाई का आदेश

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Published 5/22/2026, 9:13:06 AM · Updated 5/22/2026, 9:14:03 AMBy TheBriefWire Editorial Team

Ncert विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से 3 शिक्षाविदों को दी राहत, वापस लिया कार्रवाई का आदेश

Key points

  • डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।
  • सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 11 मार्च के उस आदेश में संशोधन किया है, जिसमें केंद्र, राज्यों और अन्य संस्थाओं को तीन शिक्षाविदों से दूरी बनाने का निर्देश दिया गया था।
  • यह मामला 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब के एक अध्याय से जुड़ा है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई थीं।
  • शीर्ष अदालत ने केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और केंद्र या राज्य सरकारों से फंड प्राप्त करने वाले संस्थानों को इस मुद्दे पर स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट दी है।
  • कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये संस्थाएं 11 मार्च के आदेश में की गई अदालती टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना अपना फैसला ले सकती हैं।

Quick context: डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।

Published May 22, 2026.


📌 Source: Dainik Jagran

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