Published 5/21/2026, 11:09:29 PM · Updated 5/22/2026, 1:00:08 AMBy TheBriefWire Editorial Team
Key points
यह मामला 2008 में कल्याण रेलवे स्टेशन पर रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा देने आए छात्रों पर कथित हमले से जुड़ा था।
आरोप था कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बाहरी राज्यों से आए परीक्षार्थियों के साथ मारपीट की थी।
बचाव पक्ष के वकील शैलेश सदेकर ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी नहीं मानते हुए बरी कर दिया।
विस्तृत आदेश अभी सामने नहीं आया है।सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि चार्जशीट और गवाहों के बयान में कहीं भी यह साबित नहीं हुआ कि राज ठाकरे घटना स्थल पर मौजूद थे।
अभियोजन पक्ष कथित भड़काऊ भाषणों का कोई सबूत भी पेश नहीं कर पाया।