इंजेक्शन से दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक नहीं:इसमें एंटी एजिंग-स्किन ग्लो बढ़ाने वाले प्रोडक्ट शामिल; DCGI का आदेश- ब्यूटी क्लीनिक इनका इस्तेमाल न करें

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Published 5/22/2026, 4:30:41 AM · Updated 5/22/2026, 9:26:11 AMBy TheBriefWire Editorial Team

इंजेक्शन से दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक नहीं:इसमें एंटी एजिंग-स्किन ग्लो बढ़ाने वाले प्रोडक्ट शामिल; DCGI का आदेश- ब्यूटी क्लीनिक इनका इस्तेमाल न करें

Key points

  • इंजेक्शन से दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक नहीं: इसमें एंटी एजिंग-स्किन ग्लो बढ़ाने वाले प्रोडक्ट शामिल;
  • DCGI का आदेश- ब्यूटी क्लीनिक इनका इस्तेमाल न करें नई दिल्ली प्रतीकात्मक फोटो।
  • सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने साफ कहा है कि इंजेक्शन के जरिए दिए जाने वाले ‘कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स’ कानून के तहत मान्य नहीं हैं।
  • यानी ब्यूटी बढ़ाने के नाम पर लगाए जाने वाले इंजेक्शन को कॉस्मेटिक नहीं माना जाएगा और उनका इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है।
  • यह निर्देश ऐसे समय आया है जब देशभर के ब्यूटी क्लीनिक और वेलनेस सेंटरों में बिना सर्जरी वाले ब्यूटी ट्रीटमेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

Published May 22, 2026.


📌 Source: Dainik Bhaskar

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