इंजेक्शन से दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक नहीं:इसमें एंटी एजिंग-स्किन ग्लो बढ़ाने वाले प्रोडक्ट शामिल; DCGI का आदेश- ब्यूटी क्लीनिक इनका इस्तेमाल न करें
Published 5/22/2026, 4:30:41 AM · Updated 5/22/2026, 9:26:11 AMBy TheBriefWire Editorial Team
Key points
इंजेक्शन से दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक नहीं: इसमें एंटी एजिंग-स्किन ग्लो बढ़ाने वाले प्रोडक्ट शामिल;
DCGI का आदेश- ब्यूटी क्लीनिक इनका इस्तेमाल न करें नई दिल्ली प्रतीकात्मक फोटो।
सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने साफ कहा है कि इंजेक्शन के जरिए दिए जाने वाले ‘कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स’ कानून के तहत मान्य नहीं हैं।
यानी ब्यूटी बढ़ाने के नाम पर लगाए जाने वाले इंजेक्शन को कॉस्मेटिक नहीं माना जाएगा और उनका इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है।
यह निर्देश ऐसे समय आया है जब देशभर के ब्यूटी क्लीनिक और वेलनेस सेंटरों में बिना सर्जरी वाले ब्यूटी ट्रीटमेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।