Published 5/22/2026, 4:06:06 AM · Updated 5/22/2026, 10:04:11 PMBy TheBriefWire Editorial Team
Key points
जनगणना ड्यूटी पर नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक।
कोर्ट ने कहा- कानून निजी स्कूलों पर स्टाफ उपलब्ध कराने की बाध्यता नहीं डालता।
शिक्षकों की तैनाती से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका जताई।
मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई 2026 को होगी।
जस्टिस गौतम अंखड और जस्टिस संदेश पाटिल की अवकाश पीठ ने यह आदेश देते हुए अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जनगणना ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करने वाले स्कूल कर्मचारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।दरअसल, ‘गैर-सहायता प्राप्त स्कूल फोरम’ और अन्य शैक्षिक संगठनों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुंबई, पुणे, नागपुर और नवी मुंबई नगर निगमों की ओर से जारी आदेशों को चुनौती दी थी।